पंजाब में भी नए रंग-रूप के साथ लागू होगा लॉकडाउन 4.0

चंडीगढ़

पंजाब में लॉकडाउन 4.0
देशभर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार (एनडीएमए) ने रविवार को इसकी घाेषणा की। इसके साथ ही पंजाब में भी लॉकडाउन 4.0 लागू रहेगा। बता दें कि देश में लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था। इसके चलते आम जनजीवन के साथ-साथ तमाम आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी थम गई थी।

इस बार गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।
होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

 

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