सामग्री विक्रेताओं की हर दो साल में होगी ट्रेनिंग, निजी कंपनी से लेना होगा प्रमाण पत्र

धर्मशाला
केंद्र सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विनियमन विभाग को नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी खाद्य वस्तु विक्रेताओं को हर दो साल में एक दिन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया है। इस प्रशिक्षण में होटल, ढाबा कारोबारियों को खाद्य सामग्री बनाने के तरीके और साफ-सफाई की व्यवस्था के  बारे में बताया जाएगा।
निजी कंपनियों से प्रशिक्षण के बाद खाद्य वस्तु विक्रेता को कंपनी प्रमाण पत्र और एक किट देगी। प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय ने हरेक जिले के लिए अलग-अलग कंपनियां चयनित की हैं। इसके लिए होटल, ढाबा संचालकों एवं खाद्य वस्तु विक्रेताओं को 500 रुपये फीस देनी होगी।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और विनियमन विभाग कांगड़ा के सहायक आयुक्त मनजीत सिंह जरयाल ने कहा कि खाद्य वस्तु विक्रेताओं के प्रशिक्षण के बारे में निर्देश मिले हैं। जल्द ही उपमंडल, खंड, नगर, कस्बा स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजन किया जाएगा। इसमें तय कंपनी के प्रतिनिधि विक्रेताओं और संचालकों को प्रशिक्षण देंगे। हिमाचल के 12 जिलों के लिए 11 कंपनियां चयनित की गई हैं। कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिले में एक ही कंपनी कार्यशाला लगाएगी।

जलपान की व्यवस्था करेगी कंपनी
कार्यशाला में आने वालों के लिए प्रशिक्षण कंपनी जलपान व्यवस्था करेगी। इसके अलावा कंपनी एक प्रमाण पत्र और किट देगी। किट में ग्लव्ज, टोपी और मास्क दिए जाएंगे। साथ ही साफ-सफाई रखने और गुुणवत्ता पूर्वक खाद्य वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करवाने के बारे में जागरूक किया जाएगा।

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