फर्जी कमांडैंट सहित 10 लोगों को कैद, यह है मामला

फर्जी कमांडैंट सहित 10 लोगों को कैद, यह है मामला

सोलन: बीएसएफ का फर्जी कमांडैंट बन कर एक युवती से शादी करने के मामले में अदालत ने 10 लोगों को 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी एनएल सेन ने बताया कि सोलन जिला अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन रघु की अदालत ने मुख्य आरोपी भूपेंद्र, उसके पिता अनौखी राम, माता लीला देवी के अलावा अन्य रिश्तेदारों कांता पंकज, सावित्री, रामदेई, सुंदर लाल, दिनेश, गीता देवी व विद्यावती को भा.दं.सं. की विभिन्न धाराओं में 3 महीने के कारावास और कुल 28 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
मामले के अनुसार मार्च, 2007 में शहर के वार्ड नं. 13 कलीन के निवासी भूपेंद्र की शादी सेरी गलानग की युवती से हुई थी। उस वक्त युवक के माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया था कि भूपेंद्र बीएसएफ  की 137वीं बटालियन में कमांडैंट है और वर्तमान में वह राष्ट्रपति भवन में बतौर प्रोटैक्शन गार्ड नियुक्त है। यह जानकारी मिलने के बाद युवती के अभिभावक व परिवार के अन्य सदस्य इससे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी।
शादी के कुछ दिन बाद ही युवती को यह शक हुआ कि उसका पति कोई कमांडैंट नहीं है और उसके साथ धोखा हुआ है। उसके साथ शादी करने के लिए ही उसके परिवार ने यह षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद युवती ने पुलिस में अपने पति व उसके परिवार के 9 अन्य सदस्यों के खिलाफ  मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया और मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी 10 लोगों को इसमें दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितिन सोनी ने की।

Related posts