4 जुलाई को होगी तुलसी राम प्रजापति मामले की सुनवाई

मुंबई:  मुंबई में केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सी.बी.आई.) की एक अदालत ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अतिम शाह के अदालत में हाजिर होने से छूट मांगने संबंधी एक याचिका पर उनके वकील की खिंचाई की।

सी.बी.आई. के न्यायाधीश जे. टी. उटपाट ने शाह के वकील से कहा, “आप हर बार बिना कोई कारण बताए अदालत में हाजिर होने से छूट मांगने संबंधी आवेदन देते रहते है।” हालांकि अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 04 जुलाई मुकर्र की है।

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