ब्याज समेत देना होगा मुआवजा

मंडी (ओमप्रकाश) जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,55,591 रुपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले 3000 रुपये हर्जाना और 2000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्य रमा वर्मा तथा आकाश शर्मा ने सुंदरनगर तहसील की सलापड़ निवासी कमला भारद्वाज पत्नी रमा नंद भारद्वाज की शिकायत को उचित मानते हुए इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता पीएस सेन के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता की मैसर्ज उजाला बिल्डर्स प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक टाटा सफारी खरीदी थी। इसे बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही वाहन एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना बीमा कंपनी को भी दी गई थी। कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके मुआवजे का आकलन किया था, लेकिन बाद में कंपनी ने इस आधार पर मुआवजे को खारिज कर दिया कि वाहन का पंजीकरण उपभोक्ता के नाम से नहीं हुआ है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी ने गलत तरीके से मुआवजा खारिज किया है। मामले के तथ्यों से जाहिर हुआ है कि बीमा कंपनी ने उपभोक्ता से पालिसी की प्रीमियम राशि प्राप्त की है। जबकि उनके नाम से पालिसी जारी न करके बीमा कंपनी ने उपभोक्ता की कंपनी के नाम पर पालिसी की है। जो बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।

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