जयपुर में पैदल चलते नियम तो़ड़ने पर जुर्माना

दिल्ली की तरह अब जयपुर में भी यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले पैदलयात्रियों को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिये पैदलयात्रियों को 20 से 50 रूपये तक जुर्माना देना होगा।

इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने चालान वसूली का प्रस्ताव बनाया है जो सरकार की मंजूरी मिलते ही लागू हो जायेगा। आकंड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना के अधिकतर मामलों में वाहन चालक के बजाय पैदल चलने वालों की गलतियां अधिक होती हैं। इसलिये यह प्रस्ताव बनाया गया है।

इसके अलावा आंकड़ों के मुताबिक 25 प्रतिशत से अधिक पैदलयात्रियों की सड़क हादसें में मौत होती है। अकेले जयपुर में ही 100 पैदलयात्रियों की 2012 में मौत हुई है।

जे-वॉकिंग पर भी जुर्माना लगाया जायेगा। अमेरिका में गलत तरीके से सड़क पार करने को जे-वॉकिंग कहते हैं। वहां इस पर जुर्माने का प्रावधान है। साल 2007 में दिल्ली में जे-वॉकिंग पर जुर्माना शुरू हुआ। इसके लिये पहली गलती पर 50 रूपये जुर्मान लगता है।

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